जाति विनिश्चयन समिति के आदेश पर माननीय पटना उच्च न्यायालय से लगी रोक

पटना। पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम वार्ड नंबर 22 ए की पार्षद सुशीला कुमारी के पक्ष में आए जाति विनिश्चयन समिति के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की । कोर्ट ने आंशिक सुनवाई के बाद उमेश कुमार के पक्ष मे अंतरिम राहत दी। उमेश कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता रूपेश कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सुशीला कुमारी पटना नगर निगम वार्ड नंबर 22 ए से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर निर्वाचित हुई थी और चुनाव के दौरान ईसाई

धर्म बदलकर अनुसूचित जाति से चुनाव लड़नें और जितने का आरोप लगा था। जिसकी सुनवाई राज्य निर्वाचन आयोग में चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले को जाति विनिश्चयन समिति में भेज दिया था। जिसमें जाति विनिश्चयन समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

कुमारी माधुरी पाटिल मामले में निर्देशित गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए मामले को विजिलेंस इंस्पेक्टर से नहीं जांच कराकर लोकल थाना से कराया था। उमेश कुमार ने जाति विनिश्चयन समिति के आदेश पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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